गाजियाबाद जिलाअधिकारी ने 31 मई तक लॉकडाउन प्रतिबंध बढ़ाया
शब्दवाणी समाचार, बुधवार 06 मई 2020, (रेहाना परवीन) गाजियाबाद। डीएम के आदेश के अनुसार कोविद -19 के बढ़ते मामलों और आगामी ईद के मद्देनजर विस्तार का आदेश दिया गया है। एक आदेश में, गाजियाबाद के जिलाअधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध 31 मई तक लागू रहेंगे।
जिलाअधिकारी के आदेश के अनुसार, कोविद -19 के बढ़ते मामलों और आगामी ईद त्योहार के मद्देनजर विस्तार का आदेश दिया गया है। आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा, बिना फेस कवर के बाहर जाना भी दंडनीय अपराध होगा, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित है। सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम और रैलियां 31 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी विवाह समारोह या अंतिम संस्कार के लिए, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
जरुरी गतिविधियों के लिए लोग सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच जा सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को केवल आपातकालीन स्थितियों में घर छोड़ना चाहिए। सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, आदि बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। जिलाअधिकारी के अनुसार ग़ाज़ियाबाद में मंगलवार को आठ नए कोविद -19 मामलों आये। ग़ाज़ियाबाद में अबतक103 मामलों हो गए हैं। इनमें से 50 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।
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